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Delhi main ek baar fir GRAP-4: स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन होगी पढ़ाई, क्या है आज का AQI?

Delhi main ek baar fir GRAP-4:स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन होगी पढ़ाई, क्या है आज का AQI?

Delhi main ek baar fir GRAP-4: स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन होगी पढ़ाई, क्या है आज का AQI?

Delhi main ek baar fir GRAP-4: स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन होगी पढ़ाई, क्या है आज का AQI?
Delhi main ek baar fir GRAP-4: स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन होगी पढ़ाई, क्या है आज का AQI?

Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बाद एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 लागू हो गया है और पिछले दिनों दी गई पाबंदियों में भी फिर से इजाफा हो गया है. मंगलवार को जारी किए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की हवा बेहद खराब हो चुकी है. आनंद विहार 465 AQI के साथ दिल्ली का सबसे खराब इलाका बना हुआ है. 

Delhi NCR Air Quality: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में हवा की खराब क्वॉलिटी के गंभीर स्तर तक पहुंच जाने के बाद एक बार फिर GRAP-4 लागू कर दिया है. आयोग ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में AQI 400 अंक दर्ज किया है, जो बेहद गंभीर है. दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई सोमवार को शाम 4 बजे 379 (बहुत खराब) दर्ज किया गया, जो रविवार को ‘खराब’ कैटेगरी में 294 था. बिगड़ती हवा की स्थिति के GRAP-4 लागू कर दिया है. यानी फिर से स्कूल समेत कई चीजों पर पाबंदी लग गई है. 

कहां कितना है आज का AQI?

मंगलवार की सुबह भी AQI लेवल हुआ 400 पार रहा. दिल्ली मथुरा रोड का AQI 429, प्रतापगंज AQI 444, ओखला फेज-2 AQI 433, नेहरू नगर 461, आनंद विहार 465, लोधी रोड 361, आइटीओ 434, आरके पुरम 427, नॉर्थ कैंपस का AQI 431 मांपा गया है. 

हाइब्रिड मोड में कक्षाएं

एक बार फिर से GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली के स्कूल प्रशासनों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने सोमवार को कहा कि हाइब्रिड मोड को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए. प्रशासन ने DoE, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ‘हाइब्रिड मोड’ में कक्षाएं चलाने का आदेश जारी किया है. 

क्या था इससे पहला आदेश?

खराब होती एयर क्वॉलिटी के जवाब में दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली-एनसीआर में कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करने का ऐलान किया था. राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूल 25 नवंबर को हाइब्रिड मोड में चलाए गए, जबकि 5 दिसंबर से फिजिकिल कक्षाएं फिर से शुरू हुईं.

नोएडा के स्कूलों के लिए नया निर्देश

वहीं एक एक अलग आदेश में गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को इलाके में ठंड के मौसम की वजह से मंगलवार से सुबह 9 बजे से कक्षाएं शुरू करने के लिए कहा है. जिला मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर की तरफ से जारी किए निर्देशों के मुताबिक ज्यादा ठंड को देखते हुए, अगले आदेश तक सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 9 बजे से शुरू होंगी. इस संबंध में सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को सख्ती से निर्देश का पालन करने की बात कही गई है. यह आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) डॉ धर्मवीर सिंह ने जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट भी हुआ सख्त

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार से बढ़ते प्रदूषित शहरों की लिस्ट भी मांगी थी. कोर्ट ने कहा था कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के समान एक तंत्र, जो दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वॉलिटी से जुड़ी समस्याओं की पहचान करता है और उनका समाधान करता है, सभी राज्यों के लिए बनाया जाना चाहिए. जस्टिस अभय एस ओका और मनमोहन की बेंच ने कहा,’वायु प्रदूषण की समस्या वाले अन्य प्रमुख शहरों की लिस्ट दें और क्या उन शहरों के लिए कोई तंत्र बनाया जा सकता है? हम इस मुद्दे को पूरे भारत में फैलाएंगे. हमें यह गलत संकेत नहीं देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हम सिर्फ दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपट रहे हैं.’

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया जब कोर्ट के एक आयुक्त ने उसे बताया कि दिल्ली में जीआरएपी के तहत प्रतिबंध विफल हो रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के बाहर के शहरों में प्रदूषण विरोधी उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है.

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Delhi Pollution दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद CAQM) ने ग्रैप-4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। दोपहर में ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया गया था। सीएक्यूएम ने सभी सरकारों पुलिस और एजेंसियों को नियम सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

रणबिजय सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम, CAQM) ने ग्रैप-4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया है। इससे पहले आज ही दोपहर में ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया था। इसके तहत के कई पाबंदियां लगाई गई हैं। 

 

सीएक्यूएम के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI आज (16 दिसंबर) रात 9 बजे 399 पर पहुंच गया और रात 10 बजे 400 के पार पहुंच गया। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और शांत हवा के कारण दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण ज्यादा बढ़ने पर GRAP के लिए CAQM उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई।

बैठक में सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 के नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया।
ग्रेप चार में ये प्रतिबंध होंगे लागू 
दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लेकर पहुंचने वाली ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा‌। इसके अलावा सीएनजी, इलेक्ट्रिक व बीएस छह इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी।
दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार के एचजीवी (भारी मालवाहक वाहन) पर रोक। सिर्फ आवश्यक सामान ढोने वाले एचजीवी वाहन को छूट रहेगी।
निर्माण और विध्वंस पर पूरी तरह रोक रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली वितरण से संबंधित परियोजनाएं इत्यादि सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य बंद रहेगा।
दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्कूलों में छठी से नौवीं और 11वीं की पढ़ाई भी ऑनलाइन व ऑफलाइन (हाइब्रिड) मोड़ में होगी।
सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश। एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को फैसला करने का निर्देश।
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी वर्क फ्रऑम होम देने का फैसला ले सकती है।
एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें कॉलेज बंद, ऑड ईवेन लगाने और गैर जरूरी व्यवसायिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से कुछ दिन के लिए बंद रखने का फैसला ले सकती हैं।
पुलिस और एजेंसियों को निर्देश
सीएक्यूएम ने दिल्ली और एनसीआर से संबंधित राज्यों के परिवहन विभाग, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एजेंसियों को इस पर अमल करने का निर्देश दिया है। सीएक्यूएम के अनुसार सर्दी के मौसम में लंबे समय तक हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रहती है।
ग्रैप-3 के नियम
ग्रैप-3 के तहत दिल्ली-एनसीआर में बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन वाले चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। बीएस चार डीजल (BS-4 Diesel) वाले माल वाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक हाईब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए गए। 

प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्य बंद रहेंगे। अस्पताल, रेल, मेट्रो इत्यादि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है। इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्टोन क्रसर बंद हो जाएंगे। खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी। 

14 दिसंबर को हुआ था नियमों में बदलाव

इसके तहत बीएस छह डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को छोड़कर एनसीआर के रास्ते दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले अन्य डीजल इंजन बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पहले यह प्रावधान ग्रेप तीन में शामिल था। लेकिन अब सीएक्यूएम ने इसे ग्रैप दो में शामिल कर दिया है। वहीं, ग्रैप-4 के नियमों को ग्रैप-3 में डाल दिया गया।


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